Ranchi : रांची के चर्चित आपराधिक मामलों में से एक से जुड़े आरोपी अश्विनी पर्वता उर्फ ‘कटप्पा’ को अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिली है. रांची सिविल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया है. अश्विनी पर्वता का नाम कथित तौर पर राहुल सिंह गिरोह से जुड़ता रहा है. इस मामले में उसने जिस केस में जमानत की मांग की थी, वह रंगदारी के लिए धमकी देने और गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से संबंधित है.

क्या है मामला ?
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, रांची के जगन्नाथपुर थाना में वर्ष 2025 में इस मामले को लेकर कांड संख्या 414/2025 दर्ज की गई थी. आरोप है कि संगठित तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और रंगदारी के उद्देश्य से धमकी देने की घटनाओं में आरोपी की भूमिका रही है.
इसी मामले में जेल में बंद अश्विनी पर्वता उर्फ कटप्पा ने जमानत के लिए रांची सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
पहले भी खारिज हो चुकी है बेल
यह पहला मौका नहीं है जब कटप्पा को अदालत से राहत नहीं मिली हो. इससे पहले भी रांची सिविल कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. वह मामला आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं से जुड़ा हुआ था। उस केस में जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 32/2026 दर्ज है. पिछले महीने हुई सुनवाई में अदालत ने उस मामले में भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इसी साल हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, अश्विनी पर्वता उर्फ कटप्पा को इसी वर्ष रांची के जगन्नाथपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की सुनवाई अदालत में चल रही है।
कानूनी प्रक्रिया जारी
अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब आरोपी के पास उच्च अदालत का रुख करने का विकल्प खुला हुआ है. हालांकि, इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से आगे की कानूनी रणनीति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
वहीं, अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है.
नोट: अश्विनी पर्वता उर्फ कटप्पा के खिलाफ लगे आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं.अदालत में आरोप सिद्ध होने तक किसी भी आरोपी को कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता.
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