DELHI : दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली पुलिस की एफआईआर और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को रद्द कर दिया है.हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोपों के समर्थन में अपराध के जरूरी तत्व नहीं पाए गए.
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अदालत ने यह भी माना कि एफआईआर को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग होगा.दरअसल, अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट ने विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है.इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और बाद में जांच शुरू की.
इसके बाद फरवरी 2021 में तलाशी अभियान भी चलाया गया.मामला उस समय और चर्चा में आया जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में न्यूज़क्लिक पर चीन समर्थित प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगाए गए थे.
वहीं, न्यूज़क्लिक की ओर से अदालत में दलील दी गई कि एफआईआर, ईडी की जांच और उससे जुड़ी कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने का प्रयास है.
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