L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के घाघीडीह जेल के मनोज सिंह हत्याकांड के सभी दोषियों को आरोप मुक्त कर दिया है। प्रार्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई । निचली अदालत से दोषी करार दिए गए लोगों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार ने पक्ष रखा। वर्ष 2022 में जमशेदपुर कोर्ट ने वासुदेव महतो, अरूप कुमार बोस, अजय मल्लाह, गोपाल तिरिया, श्यामू जोजो, शिव शंकर पासवान, गंगा खंडैत, जानी अंसारी, पंचानंद पात्रो, पिंकू पूर्ति, संजय दिग्घी, शरद गोप, राम राय सुरीन को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी मृतक मनोज सिंह टेल्को का रहने वाला था और गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह से उसका संबंध था। घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून 2019 को मनोज सिंह की हत्या के बाद परसुडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी