L19/Ranchi : अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रेनिंग) पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी प्रिया दुबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए है। सीबीआई ने आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे (प्रिया दुबे के पति) पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था जिसमें जांच एजेंसी ने प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की थी।
आइपीएस प्रिया दुबे पर विभागीय कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार पत्र लिखा था जिसके बाद अब उनपर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का संचालन कौन करेगा इसे लेकर अभतक कुछ भी तय नहीं किया गया है। प्रिया दुबे 1997 बैच की आईपीएस अधिकारी है। एडीजी रैंक के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी रैंक के अधिकारी को विभागीय संचालन पदाधिकारी बनया जाता है।
सीबीआई पटना ने साल 2013 में प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद सीबीआई ने राज्य सरकार से प्रिया दुबे के खिलाफ भी मामले में जांच के लिए अनुमति मांगी थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने प्रिया दुबे के खिलाफ मामले में जांच की थी जिसमें यह पाया गया कि साल 1996 से 2013 तक प्रिया दुबे और उनके पति संतोष कुमार दुबे यानी कि दोनों अधिकारियों की सभी स्रोतों से जायज आमदनी 1.57 करोड़ रुपये थी। हालांकि इस अवधि के दौरान दोनों के पास मौजूद कुल संपत्ति की कीमत 2.65 करोड़ रुपये थी।