RANCHI : राजधानी रांची में लगातार गिरते भू-जल स्तर और अवैध डीप बोरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है.ब नगर निगम क्षेत्र में नया बोरिंग कराने से पहले निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए आवेदकों को 5000 रुपये का शुल्क भी जमा करना पड़ेगा.
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नगर निगम प्रशासन ने रांची रिग ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया. बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिना निगम की अनुमति के किसी भी स्थान पर बोरिंग नहीं कराया जा सकेगा.
निगम का कहना है कि शहर में वर्तमान में केवल 207 रिग मशीनें ही वैध रूप से पंजीकृत हैं, जबकि कई जगहों पर बिना अनुमति बोरिंग कराए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अवैध बोरिंग के कारण भू-गर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है. इसका असर यह हो रहा है कि कई पुराने बोरिंग फेल हो रहे हैं और लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है.
नए नियम के तहत जब तक आवेदक 5000 रुपये शुल्क जमा कर NOC प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसके घर या परिसर में बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बोरिंग संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं.
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