RANCHI : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है.
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उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं.
निर्वाचन विभाग के अनुसार, फॉर्म-6 को 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले गणना चरण के दौरान बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है.
इसके अलावा 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली दावा एवं आपत्ति अवधि में भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
ऐसे व्यक्ति जो झारखंड या देश के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 जमा करना होगा.
आवेदक अपने माता-पिता के नाम वाले पूर्व मतदाता सूची के एक्सट्रैक्ट पेज को भी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं.
ऐसे मतदाता जिन्होंने वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपनी या अपने माता-पिता की मैपिंग पूरी कर ली है और किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें केवल फॉर्म-8 जमा करना होगा.
निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र युवाओं और मतदाताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो सके.
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