L19 DESK : उत्तरप्रदेश के डॉन अतीक अहमद को मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस मामले में यह सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक अहमद गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है।
जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश पाल के परिवार को दिए जाएंगे। अतीक के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
दूसरी ओर अन्य आरोपी अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है। सजा सुनाने के बाद दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर अतीक अहमद और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने अतीक-अशरफ से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतीक को वापस साबरमती और अशरफ को बरेली जेल भेजने के लिए नैनी जेल में समन पहुंच चुका है।
उमेश की मां बोलीं- अतीक नोटों के बल पर कुछ भी कर सकता है
कोर्ट के फैसले के बाद उमेश की मां शांति देवी ने कहा कि अतीक अहमद ने मेरे बेटे का मर्डर कराया। तीन-तीन लोगों की जान गई। वो पुराना खूंखार बदमाश और डकैत है जो नोटों के बल पर कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि उसे फांसी दी जाए। उसे अपहरण मामले में भले ही उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है, लेकिन मर्डर केस में उसे फांसी दी जाए।
वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं घर पर अकेली हूं। मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अतीक को अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं। मेरे पति के मर्डर केस में अतीक को फांसी की सजा दिलाई जाए।