Nakib Ziya
RANCHI : झारखंड में बुधवार को ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया.
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए देरी पर नाराजगी जताई और हेमंत सोरेन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. हालांकि, उन्हें जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी गई. अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा कराई जाए.
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. उसी एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है.
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