RANCHI : अगर आपने भी E20 पेट्रोल को लेकर तरह-तरह की बातें सुनी हैं और इंजन खराबी की शिकायतें पढ़ी हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.
कई लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी में इंजन से जुड़ी दिक्कतें आईं.
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हालांकि हर मामले में वजह एक जैसी हो, यह तय नहीं है. लेकिन अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर से उपभोक्ता आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया है.
रायपुर के उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई के बाद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और संबंधित डीलर को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई कार दी जाए.
यह फैसला वाहन के इंजन में आई खराबी से जुड़े एक विशेष मामले के तथ्यों और सबूतों के आधार पर दिया गया है.
अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसकी गाड़ी में ईंधन या किसी अन्य कारण से तकनीकी समस्या आई है और उसे उचित समाधान नहीं मिल रहा है, तो वह उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है.
रांची के डोरंडा स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में भी ऐसे मामलों की शिकायत की जा सकती है. शिकायतकर्ता खुद या किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है.
ध्यान रहे कि किसी भी वाहन में इंजन खराब होने की वजह सिर्फ E20 पेट्रोल ही हो, ऐसा हर मामले में मान लेना सही नहीं होगा. इसकी पुष्टि तकनीकी जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही होती है.
इसलिए अगर आपकी गाड़ी में कोई समस्या आती है तो पहले अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराएंसभी दस्तावेज और बिल संभालकर रखें जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें.
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