RANCHI : हॉकी झारखंड के चुनाव को लेकर विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. इस संबंध में पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो एवं अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने याचिका दाखिल की है.
दिसंबर 2026 तक चुनाव पर रोक का दावा
याचिका में दावा किया गया है कि भारत सरकार की ओर से खेल संघों के चुनाव पर दिसंबर 2026 तक रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद हॉकी झारखंड का चुनाव कराया गया. याचिका के मुताबिक, चुनाव का परिणाम 19 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था. इसमें भोलानाथ सिंह को हॉकी झारखंड का अध्यक्ष चुने जाने की बात कही गई है.
भोलानाथ सिंह के दो पदों पर रहने पर भी सवाल
याचिका में भोलानाथ सिंह के एक साथ दो पदों पर रहने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है. प्रार्थियों का कहना है कि भोलानाथ सिंह वर्तमान में हॉकी इंडिया के सचिव भी हैं. इसी आधार पर याचिका में हॉकी झारखंड के चुनाव की प्रक्रिया और एक व्यक्ति के दो पदों पर रहने से जुड़े नियमों को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
चुनाव रद्द करने की मांग
प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट से हॉकी झारखंड के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में भारत सरकार की कथित रोक के बावजूद चुनाव कराए जाने को आधार बनाते हुए चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया गया है. अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से रखे गए तथ्यों और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
