RANCHI : 730 करोड़ रुपये के चर्चित GST घोटाला मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत विक्की भालोटिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.
दरअसल यह मामला शेल कंपनियों के जरिए फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी चालान बनाकर 730 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले से जुड़ा है. ED ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विक्की भालोटिया, शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता समेत अन्य शामिल हैं.
जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए, जिसके आधार पर 730 करोड़ रुपये से अधिक के गलत GST दावे किए गए. इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचा.ED का दावा है कि 90 से अधिक शेल कंपनियों के माध्यम से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया.
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