L19/Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खान विभाग के विभागीय मंत्री के खिलाफ खान आवंटन मामले की मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की एक याचिका शिव शंकर शर्मा की तरफ से दायर की गयी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पर अपने परिवारवालों, रिश्तेदारों और प्रेस एडवाइजर के नाम पर खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप लगा है।
आरटीआइ एक्टीविस्ट और याचिकाकर्ता सुनील महतो ने बताया कि उनकी याचिका बिल्कुल अलग है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट विशाल कुमार ने कहा कि याचिका में शिव शंकर शर्मा की याचिका से तथ्य अलग हैं। कोर्ट में सुनील कुमार महतो ने यह बताया कि शिव शंकर शर्मा और उनकी याचिका के अंतर का वे खुद ब्योरा देना चाहते हैं। कोर्ट ने प्रार्थी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर निर्धारित की है। खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खुद के नाम से पत्थर के खदान से संबंधित माइनिंग लीज का आवंटन कराया था।
वहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी सोहराई लाइवस्टोक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को भी खनन लीज आवंटित हुआ है।