L19 DESK : झारखंड में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने तीन जिलों के उपायुक्तों ओर एसपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरु करने की चेतवानी दी है। इन जिलों में शामिल पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला है। कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिये गये अपने आदेश में यह बात कही है।
साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई है। झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की बेंच ने कहा है कि तीन मई को दिये गये निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए। अदालत ने 3 मई को अवैध खनन रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।
बता दे की इसमें खनन क्षेत्रों की जांच, छापामारी करने के अलावा कोयला सहित अन्य सभी प्रकार के खनिजों की ढुलाई करनेवाले वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। वाहनों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाना था कि बिना नंबर प्लेट के कोई गाड़ी, खनिजों की ढुलाई में शामिल नहीं हो। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अवैध खनन और खनिजों की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने और ऐसा करनेवालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा है था कि तीन मई को दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं होता है तो इस स्थिति में कोर्ट उपायुक्त और एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।