Ranchi : झारखंड में SIR से जुड़े अधिकारियों के तबादला या रिक्त पदों पर नई नियुक्ति के लिए अब चुनाव आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने इस आशय का पत्र राज्य सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिले के उपायुक्तों को भेजा है.

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है, कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में शामिल सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा रिक्त पदों पर पदस्थापना से पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी.
इस कार्य में लगे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ और अन्य अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है. वर्तमान समय में Pre-SIR का कार्य किया जा रहा है.
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