L19 DESK : झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 13 वर्षीय बालिका के पुनर्वास और उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवम न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को आदेश दिया है कि जिस लड़की को तेज़ाब पिलाया गया था उसकी इलाज़ करें। खंडपीठ इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वत संज्ञान लेकर बुधवार को सुनवाई कर रही थी।
अगली सुनवाई 10 मई को
न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि पर इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने और जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। दिसंबर 2019 में हजारीबाग में 13साल की बच्ची जब स्कूल से लौट रही थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स ने उसे कथित रूप से जबरजस्ती तेज़ाब पिला दिया था। उसे इलाज़ के लिए रिम्स ले जाया गया बाद मे उसके माता पिता ने उसे पटना के एम्स ले गए।
आरोपी का पोलोग्राफ परीक्षण भी किया जाएगा
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने न्यायालय में पेश होकर बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीर्घ ही उसे पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। अदालत ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने कहा कि आरोप गंभीर है तथा ऐसा जान पड़ता है कि पुलिस सही भावना के साथ जांच नही कर रही है।