L19 DESK : राजधानी रांची में हुए भूमि घोटाले के आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रवर्तन निदेशालय के प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट कोर्ट में न्यायाधीश के उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई 28 जुलाई के लिए टल गयी। सोमवार को पूर्व उपायुक्त की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में इडी रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।