L19/Hazaribagh : हजारीबाग स्थित बरही में रामनवमी व मंगला को देखते हुए 13 से लेकर 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गयी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में घटी हिंसा की घटनाओं, सांप्रदायिकता व संवेदनशीलता के मद्देनज़र इलाके में शांति व सुरक्षा व्यवस्था और असामाजिक तत्वों की निगरानी हेतु यह फैसला लिया गया है। सर्कल अफसर पूनम कुजूर ने इसे लेकर बताया है कि भीड़ इकट्ठे होने से अनियमितता व शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, जिसके लिए धारा 144 लागू की गयी है।
जारी अधिसूचना के तहत प्रमुख रूप से ये 10 बातें कही गयी हैं:
- एक साथ पांच या उससे ज़्यादा लोगों के घूमने पर रोक है।
- पारंपरिक हथियार के अलावा किसी भी अन्य घातक हथियार को लेकर घूमने पर रोक है।
- जुलूस में डीजे या लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी है।
- जुलूस के लिए निर्धारित मार्ग के ज़रिए ही रामनवमी व मंगला का जुलूस निकाला जायेगा।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा जुलूस के दौरान ऐसे कार्य जिससे शांति व्यवस्था भंग हो, उसपर प्रतिबंध है।
- जुलूस के दौरान सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सऍप या अन्य के ज़रिए किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट, मेसैज, ऑडियो, वीडियो पर रोक है। पकड़े जाने पर व्यक्ति सहित ऍडमिन पर कार्रवाई की जायेगी।
- जुलूस के दौरान किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध भाषण या नारे पर रोक है जिससे आपसी भाईचारे पर खतरा हो।
- इस दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं की जायेगी।
- जारी की गयी गाइडलाइन पुलिस बल, पदाधिकारी, कर्मचारी, शादी विवाह या शव यात्रा पर लागू नहीं की गयी है।
- यह गाइडलाइन 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक लागू रहेगी।