RANCHI : झारखंड में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार आरटीई के तहत दाखिले के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 72 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है. प्रस्तावित नियमावली लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों की 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर नि:शुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे.
72 हजार से बढ़कर 2.5 लाख रुपये होगी आय सीमा
प्रस्तावित बदलाव के तहत आरटीई दाखिले के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली पारिवारिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी. वर्तमान में लागू 72 हजार रुपये की सालाना आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी है. इस बदलाव का उद्देश्य अधिक संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है. हालांकि, नई आय सीमा के साथ अन्य पात्रता शर्तों और नियमों की अंतिम स्थिति नियमावली लागू होने के बाद स्पष्ट होगी.
अब जिलावार नहीं, राज्य स्तर पर होगी लॉटरी
आरटीई दाखिले की प्रक्रिया में सिर्फ आय सीमा ही नहीं, बल्कि आवेदन और लॉटरी व्यवस्था में भी बदलाव प्रस्तावित है. सरकार जिलावार अलग-अलग लॉटरी कराने के बजाय राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन और लॉटरी प्रक्रिया संचालित करने की तैयारी कर रही है.
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत:
- अभिभावक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
- जिलों में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी.
- लॉटरी प्रक्रिया राज्य स्तर पर संचालित करने का प्रस्ताव है.
- दाखिले की निगरानी के लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी.
सरकार का मानना है कि केंद्रीकृत व्यवस्था से दाखिले की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता लाने में मदद मिल सकती है.
कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद लागू होगी नियमावली
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्तावित आरटीई नियमावली तैयार कर इसे कार्मिक विभाग की मंजूरी के लिए भेजा है. दोनों विभागों के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमावली को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. नियमावली लागू होने के बाद निजी स्कूलों में आरटीई की 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए पात्र परिवारों की संख्या बढ़ सकती है. हालांकि, नई आय सीमा और केंद्रीकृत लॉटरी व्यवस्था अभी प्रस्तावित है, अंतिम रूप से लागू नहीं हुई है.
RTE दाखिले से जुड़ी अहम बातें
| विषय | प्रस्तावित बदलाव |
|---|---|
| वर्तमान आय सीमा | 72 हजार रुपये सालाना |
| प्रस्तावित आय सीमा | 2.5 लाख रुपये सालाना |
| आरक्षित सीटें | 25 फीसदी |
| आवेदन प्रक्रिया | राज्य स्तरीय केंद्रीकृत पोर्टल |
| लॉटरी प्रक्रिया | राज्य स्तर पर प्रस्तावित |
| निगरानी | डीसी की अध्यक्षता में कमेटी |
| नियमावली की स्थिति | कार्मिक विभाग की मंजूरी के लिए भेजी गई |
