DHANBAD/RANCHI : डुमरी विधायक जयराम महतो को थाना प्रभारी के साथ कथित बदसलूकी के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 में जयराम महतो समेत चार आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी अदालत से अग्रिम जमानत मिली है. ऐसे में फिलहाल इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है.
21 अगस्त की घटना से जुड़ा है मामला
पूरा मामला 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना में हुई घटना से जुड़ा है. पुलिस की ओर से दर्ज मामले में जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों पर थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया था. इसके साथ ही आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई और हाजत में रखे गए गणेश दास को छुड़ाने का प्रयास किया गया. मामला सामने आने के बाद यह विवाद काफी सुर्खियों में रहा था. पुलिस अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस महकमे में भी नाराजगी सामने आई थी.
पुलिस एसोसिएशन ने लिया था कड़ा रुख
घटना के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था. एसोसिएशन की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी. इतना ही नहीं, गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी. इस वजह से मामला राजनीतिक और पुलिस प्रशासन, दोनों स्तरों पर चर्चा में आ गया था.
अब कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला
अब MP-MLA विशेष अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद जयराम महतो समेत चारों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, अग्रिम जमानत का मतलब मामले से आरोप खत्म होना नहीं है. मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत में आगे की कार्रवाई होगी और आरोपों की अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.
जयराम महतो के लिए क्यों अहम है यह राहत
जयराम महतो झारखंड की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने वाले युवा नेताओं में शामिल हैं. ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज इस मामले में अग्रिम जमानत मिलना उनके लिए तत्काल राहत के तौर पर देखा जा रहा है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि मामले की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और अदालत में इस केस को लेकर अगली कार्रवाई क्या होती है.
