RANCHI : झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 154 अभ्यर्थियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट ने सभी आरोपित अभ्यर्थियों को जमानत दे दी है. इस फैसले के बाद एक बार फिर भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.दरअसल, यह मामला झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड से जुड़ा है, जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था.
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रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित एक निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में पुलिस ने छापेमारी की थी. इस दौरान एक बड़े संगठित रैकेट का खुलासा हुआ था. जांच में सामने आया था कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे और इसके बदले मोटी रकम वसूली जा रही थी.पुलिस ने 12 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए 154 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 13 अप्रैल को सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. तब से सभी आरोपी जेल में बंद थे.
शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. आरोपितों की ओर से कुल 83 जमानत याचिकाएं दाखिल की गई थीं. अदालत ने इनमें से 78 याचिकाओं का निष्पादन करते हुए सभी 154 अभ्यर्थियों को जमानत दे दी. वहीं बाकी चार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है.
अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखी हैं. सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदार देने होंगे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों जमानतदारों में से एक परिवार का सदस्य होना जरूरी होगा. जमानत पाने वालों में सात महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं.
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