L19 DESK : राज्य में सांप्रदायिक हिंसा या दंगे से हुए हानि व नुकसान की भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। अचल संपत्ति के नुकसान के लिए 1 लाख और चल संपत्ति की क्षति के लिए 50 हजार रुपये तक का मुआवजा पीड़ित या उसके परिवारजनों को देगी। कैबिनेट ने 11 जुलाई मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कल के कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक आतंकवादी हमले, उग्रवादी हमले और जातीय हमले से नुकसान पर झारखंड सरकार मुआवजा देती थी, लेकिन अब सांप्रदायिक तनाव, हिंसा व दंगे से हुई क्षति की भी भरपाई भी राज्य सरकार ही करेगी।
जेल में कैदियों की हुई मौत पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कैदियों के आपसी झगड़े में हुई मौत, जेल कर्मियों द्वारा पिटाई या प्रताड़ित करने से हुई मौत या किसी के द्वारा विषपान कराने से हुई मौत की पुष्टि होने पर मृत कैदी के आश्रित को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जायगा। अगर जेल अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही और चिकित्सा अधिकारी एंव पारा चिकित्सा कर्मी के लापरवाही से कैदी की मौत होने पर उसके आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये दिये जाएंगे, जबकि कैदी के द्वारा आत्महत्या करने पर आश्रित परिवार को 3 लाख रुपये अनुग्रह राशि दिया जायगा। जेल से भागने, हिरासत से भागने कैदियों को कुछ भी विपत्ति होने पर सरकार लोई भी मुआवजा राशि नहीं दिया जाएगा।