L19/Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने सुजाता कुमारी द्वारा जेपीएससी की पहली सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा मामले में दाखिल याचिका को लेकर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। प्रार्थी सुजाता कुमारी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। मामले को लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने याचिका दायर कर कहा था उसकी उत्तर पुस्तिका के कुछ प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिसका अंक उसे मिलना चाहिए था।
इस मामले पर जेपीएससी ने बताया कि याचिका के आधार पर सीबीआई ने टीम का गठन किया था। इसके जांच में दो रिपोर्ट सामने आए हैं। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि दोनों उत्तरपुस्तिका पर सुजाता की ही लिखावट है। मगर अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका बाद में लगाई गई है।
जेपीएससी ने आगे बताया कि जेपीएससी की ओर से पहली सिविल सेवा परीक्षा 2006 में ली गई थी। मगर याचिकाकर्ता ने साल 2010 में याचिका दायर की थी। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, राकेश रंजन एवं प्रेंस कुमार ने केस लड़ा।
गौरतलब है, याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा था कि जेपीएससी ने उसकी अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया है।