L19 DESK : सीबीआइ के मुख्य न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड (सीयूजे) ब्राम्बे में एयर कंडीशनर की खरीदारी में पद का गलत उपयोग करने के मामले में सीयूजे के तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. कालीपद मोहंता एवं मेसर्स जयंत एजेंसी रांची के संचालक केवल चौहान को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही सीबीआई की मुख्य अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के आरोपी सीजेयू के पहले रजिस्ट्रार डॉ. श्याम नारायण को अदालत ने साक्ष्य ना होने के कारण बरी कर दिया था। बता दें कि कालीपद मोहंता पर साल 2010 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी के उद्देश्य से एसी खरीदारी में जयंत एजेंसी से मिलकर आपराधिक दुराचार करने का आरोप है।
सीजेयू में 217 एसी की खरीद में उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल कर फर्जी कोटेशन के आधार पर खुली निविदा का सहारा लिए बिना जयंत एजेंसी को आपूर्ति काम दे दिया।इससे सीजेयू को 7.38 लाख रुपये की नुकसान हुई। भ्रष्टाचार का खुलासा होते ही सीबीआइ ने 30 जनवरी 2014 को तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत ने 18 दिसंबर 2017 को आरोप तय किया था। सीबीआइ की तरफ से 13 अप्रैल 2022 तक साक्ष्य रखा गया था।