RANCHI : रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.
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कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 फरवरी 2026 को राज्य सरकार द्वारा दाखिल एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जताई.
कोर्ट ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक और बरियातू थाना अतिक्रमण हटाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आदेश का पालन करना था.
लेकिन बार बार एक्सटेंशन मांगा जा रहा है. कोर्ट ने कई बार समय भी दिया लेकिन आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ.
फिर हो रहा है अतिक्रमण
अदालत ने यह भी कहा कि अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के बाद भी लोग फिर से कब्जा कर रहे हैं. इस पर स्थानीय थाना और पुलिस को गंभीर होना पड़ेगा.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही रिम्स में नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
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