L19 DESK : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पैसा वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट को लेकर एक निर्देश जारी किया है। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब रिकवरी एजेंट कर्जधारकों को सुबह 8 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही पैसा वसूल करने के लिए कर्जधारकों को धमकी भी नहीं देंगे। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट कर्जदारों को अपमानित भी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय संस्थान यह ध्यान रखें कि लोन रिकवरी के वक्त कर्जदारों की निजता का पूरा सम्मान होना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंटों के लिए आचार संहिता बनाने को कहा है। इसके साथ ही RBI ने साफ कह दिया है कि अब ग्राहकों को 1 करोड़ तक की एफडी को लिए कोई पेनाल्टी नहीं देने होगी। साथ ही एफडी के पैसों को परिपक्वता से पहले निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देना होगा।
बता दें कि पहले ऐसा 15 लाख रुपए तक ही लागू था। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा, क्रेडिट सूचना कंपनियों को छह महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा।
सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा, अगर CI/CIC के पास शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर शिकायत करने वाले की कंप्लेन का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा।