RANCHI : मतदाता सूची में नाम नहीं है या नाम और पते में किसी तरह की गलती है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में पात्र नागरिकों के पास आवेदन करने के लिए अब सिर्फ सात दिन बचे हैं. 30 सितंबर के बाद निर्वाचन मशीनरी प्राप्त आवेदनों के डिजिटाइजेशन, जांच, नोटिस जारी करने और सुनवाई की प्रक्रिया में जुटेगी. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें
जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम और विवरण की जांच का काम जारी है. जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के लिए संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मदद ली जा सकती है. पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले पात्र युवाओं के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है.
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार कराने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं.
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए.
- फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण के लिए.
- फॉर्म-7: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए.
आवेदन जमा करने से पहले संबंधित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी बीएलओ से प्राप्त की जा सकती है.
फॉर्म-7 जमा करने से तुरंत नहीं कटेगा नाम
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता के नाम के खिलाफ फॉर्म-7 जमा करने मात्र से उसका नाम मतदाता सूची से स्वतः नहीं हटाया जाएगा. संबंधित मामले की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई भी की जा सकती है. इसके बाद ही नाम हटाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद झा ने पात्र नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की अपील की है. उन्होंने पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले युवाओं और ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिकों से समय रहते फॉर्म-6 जमा करने को कहा है. इसके साथ ही बीएलओ, बीएलए और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पात्र नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है.
30 सितंबर के बाद क्या होगा?
दावा-आपत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा. इसके बाद आवेदनों की जांच, आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसलिए मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपना नाम और विवरण जांच लें और आवश्यकता होने पर निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन जमा करें.
