L19/Ranchi : बरियातू स्थित सेना की कब्जेवाली जमीन की अवैध रूप से खरीद फरोख्त मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर की गयी। इस दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। इस पर ईडी ने कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानि अब अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर को तय की गयी है। इससे पहले प्रार्थी अमित कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार घोष ने जमानत देने का आग्रह किया था।
इस जमानत याचिका के तहत इन प्रार्थियों ने ईडी की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने अब तक रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार घोष, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मो सद्दान को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
वहीं, जेल में बंद राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की बेल पिटिशन को ईडी के विशेष अदालत में बुधवार को खारिज कर दिया गया। 27 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था।