L19 Desk. केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार, 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। 16 जून 2021 तक हॉलमार्क का इस्तेमाल करना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर था। हालांकि, इसे धीरे-धीरे अनिवार्य किया जाने लगा। अभी तक यह 288 जिलों में अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने बताया है कि अभी 4 और 6 अंकों वाले हॉल मार्क का इस्तेमाल होता है।
गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
You Might Also Like
TAGGED:
#LOKTANTRA19 #LOKTANTRA, JHARKHAND, ताज़ा खबरें, लेटेस्ट
Sign Up For Daily Newsletter
Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Sundram Kumar
Leave a comment
Leave a comment
Stay Connected
- Advertisement -