L19 DESK : अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। जिसपर ईडी ने कोर्ट के 19 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है। बता दे की पहले ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद पंकज मिश्रा ने पेहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली।
बता दे की पंकज मिश्रा पर टेंडर मैनेज करने और अवैध खनन करके संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले साल जुलाई माह में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त किए थे। ईडी ने पकंज मिश्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, उस दौरान भी 5.34 करोड़ नकद समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए थे।
इससे पहले तीन अक्टूबर को भी मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान भी ईडी के अधिवक्ता ने समय की मांग की थी। पंकज मिश्रा इसी केस में रांची ईडी कोर्ट से जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं।