L19/RANCHI : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे।
40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति
राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है।
यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा। झारखण्ड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।
जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण
यदि स्थानीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के सम्बंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है परंतु झारखण्ड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कम्पनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदार करेंगे।