RANCHI : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से जुड़े मामले में झारखंड हाइकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अमन को मिली जमानत के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से दाखिल SLP खारिज कर दी.
मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिलहाल ट्रायल में बहस चल रही है. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया.
9 मार्च को हाइकोर्ट ने दी थी जमानत
झारखंड हाइकोर्ट ने 9 मार्च 2026 को ATS थाना कांड संख्या 10/2023 में अमन श्रीवास्तव को जमानत दी थी. कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेश को रद्द करते हुए 10 हजार रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहाई का निर्देश दिया था. मामला 20 जुलाई 2023 का है. ATS ने एक सफेद स्कॉर्पियो से एजाज अंसारी और मिंकू खान उर्फ शाहरियार को पकड़ा था. वाहन की पिछली सीट के नीचे रखे बैग से 49.83 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे.
मामले में ATS ने IPC की धारा 385, 386 और 34 तथा UAPA की धारा 16, 17, 20 और 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और 23 फरवरी 2024 को आरोप तय किए गए थे.
