रांची /आदित्यपुर : बिष्टुपुर में हाल ही में हुई घटना के बाद सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के बार एवं रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करने के उद्देश्य से बार संचालकों के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया स्थित कई बार और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई.
21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक
निरीक्षण के दौरान बार संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश न दिया जाए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें शराब न परोसी जाए.प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित बार संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
डीजे और लाइव कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार या रेस्टोरेंट में डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर
जिला प्रशासन ने सभी बार और रेस्टोरेंट में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कैमरे हर समय चालू रहें और उनकी रिकॉर्डिंग निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखी जाए. इसके अलावा प्रतिष्ठानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का सत्यापन और आवश्यक सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
कोटपा अधिनियम का पालन करने के निर्देश
प्रशासन ने बार संचालकों को कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को कम करना है.
प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के बार एवं रेस्टोरेंट में इसी तरह का निरीक्षण अभियान जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढे : राजद ने मनाया 30वां स्थापना दिवस , कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने का किया आह्वान
