L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य की तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना दादेल को आयडा के मामले में बड़ी राहत प्रदान की गयी है। उनके खिलाफ अब सीबीआई जांच के फैसले को रोक दिया गया है। यह आदेश जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दी। अब वंदना दादेल के विरुद्ध सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
बता दें, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछले दिनों आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) के एक मामले में तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वंदना दादेल को इस मामले में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। केवल संदेह के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देना ठीक नहीं है। इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाता है। अदालत ने इस मामले में आयडा को निर्देश दिया कि वह बेबको मोटर्स को दोबारा नोटिस जारी करे। बेबको मोटर्स अपना पक्ष आयडा के समक्ष रखेगा। इसके बाद आयडा की ओर से दोबारा आदेश पारित किया जायेगा।