L19/Bokaro : बोकारो जिला में 11 अगस्त को अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह के निर्देश में कोटपा 2003 की धारा 4, 6A, 6B एवं प्लास्टिक मैनेजमेंट के तहत छापामारी अभियान चास नगर निगम क्षेत्र के जोधाडीह में किया गया, जिसमें कुल 37 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए 10 दुकानों का चालान कर अर्थ दंड के रूप में 1850/- रुपए एवं प्लास्टिक मैनेजमेंट एक्ट के तहत कुल आठ दुकानों का चालान करते हुए 1600/- रुपए की अर्थ दंड के रूप में वसूली की गई।
जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा सभी दुकानदारों को सुझाव दिया गया कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले अपनी दुकानों पर 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है का पोस्टर या बोर्ड अपने दुकानों पर अवश्य लगाएं अन्यथा कोटपा की धारा 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रबंधक अनुज गुंजन ने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि प्लास्टिक थैली का वैकल्पिक रूप में पेपर बैग या कपड़े की बैग प्रयोग करें।
श्री टोपनो द्वारा बताया गया कि यह छापामारी आगे लगातार जारी रहेगा
सिटी मैनेजर महेंद्र कुमार महतो द्वारा सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि वह तंबाकू उत्पाद अगर बेचते हैं तो ने दुकानों पर चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाने वाली चीजे की बिक्री न करें केवल तंबाकू ही बेचे अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान अनिल कुमार रजवार, मनीष कुमार हाजरा, बंटी पाठक, मोहम्मद आकिब हुसैन, आदित्य कुमार, शैलेश कुमार, विनोद चंद्र गोप, संतोष कुमार एवं चास थाना का छापामारी दस्त उपस्थित थे।