L19 DESK : लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल के निर्माण में सरकारी जमीन का उपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रतिवादी इडी को मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। बेंच ने इडी से जानकारी ली कि जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं, यदि जांच की जा रही है, तो क्या निष्कर्ष निकला है।
साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि न्यूक्लियस मॉल का निर्माण गलत तरीके से किया गया है। जिस जमीन पर उसका निर्माण हुआ है, उसमें सरकारी जमीन का भी इस्तेमाल किया गया है। उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जो सहीं नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर मामले में जांच की मांग की है।