L19/Ranchi : रांची नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षदों के अवधि विस्तार की मांग संबंधी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव कराने के मामले पर सरकार की तरफ से हलफनामा दर्ज नहीं कराने पर चिंता जतायी। न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर ने मामले पर सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी गयी कि यदि सरकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो कोर्ट सरकार पर कास्ट लगायेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा वहीं निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपना पक्ष रखा।
रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्षदों ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को खत्म हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार की ओर से स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया गया। म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 में चुनाव समय पर कराने का उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो रहे हैं, सड़क, नाली, बिजली, स्ट्रीट लाइट और अन्य महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं। निगम के वार्ड पार्षदों के माध्यम से होने वाले सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे है, जिससे काफी परेशानियां हो रही है।