L19/DESK : झारखंड के अविभावक ध्यान दें यदि आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति दे रहे हैं हो जाएँ सावधान, अब ऐसे नाबालिग बच्चे वाहन चलाते पकड़े गये, तो नाबालिग के साथ-साथ अभिभावक को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।इसले अलावा पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा, यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का जेल भी हो सकता है।
बीते कई दिनों से डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश की आदेश से शहर की सड़कों पर वाहन चला रहे हैं नाबालिक बच्चे को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सख्ती भी बरती जा रही है। साथ ही डीटीओ ने आदेश दिया है कि इसके खिलाफ जल्द ही तेज़ अभियान चलाया जायेगा। नाबालिगों का वाहन चलाना खुद के साथ-साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान है। कई बार सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की मौत हो रही है।नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गये, तो 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को तीन साल तक के लिए जेल भी हो सकती है।साथ ही एक साल के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।