L19 DESK : दहेज प्रथा को रोकने के लिये अब तक कितने ही प्रयास किये जा चुके हैं, मगर अब भी समाज में यह कुप्रथा कायम है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। अगर शादी के लिये आप दहेज लेते हैं, तो आपकी नौकरी जा सकती है। राज्य के नगर निकायों में अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी के लिये इस शर्त को लागू किया जा रहा है।
इसके लिये नगर विकास विभाग ने कुछ नियमों में अहम बदलाव भी किये हैं। बदले नियमों के अनुसार, निेकायों में कर्मी की पति या पत्नी, बेटा या विधवा बहू, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पुत्री, मृत्यु के समय पिता पर आश्रित शादीशुदा बेटी, गोद लिया बेटा, गोद ली हुई अविवाहित बेटी और अविवाहित नगरपालिका कर्मी के मामले में 50 साल से कम उम्र के माता या पिता को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकेगा। इसके के साथ दहेज न लेने समेत कई अन्य शर्तें भी रखी गयी हैं।
नियम में बदलाव करते हुए बताया गया है कि पागल, दिवालिया घोषित व संज्ञेय अपराध करनेवालों की बहाली नहीं की जायेगी। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र आदि लेना होगा। जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली अनुकंपा समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियां की जायेंगी। किसी नगरपालिका कर्मी के 7 साल से अधिक समय तक गायब करने पर उसे सिविल डेथ घोषित करते हुए आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति दी जायेगाी।
बता दें, पहले कार्मिक विभाग के द्वारा बनाये नियमावली पर अनुकंपा पर नियुक्ति होती थी। मगर कुछ साल पहले कार्मिक विभाग ने अनुकंपा पर नौकरी देने से संबंधित आदेश को हटा दिया था। जिसकी वजह से नगर निकार्यों, बोर्ड, निगम इत्यादि में अनुकंपा पर होनेवाली नियुक्तियां फंस गयी थी। निकार्यों द्वारा नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन मांगने पर इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया गया है।