L19 DESK : ग्रामीण कार्य विभाग (आरइओ) और पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम और रास बिहारी सिंह के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की पीठ ने अब तक हुई कार्रवाई पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
बता दें कि 12 जनवरी 2023 को आयकर विभाग ने जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट, परसुडीह और सुंदर नगर स्थित पहाड़ी इंजीनियरिंग मुंशी मोहल्ला के आवास समेत छह स्थानों पर छापेमारी की थी।
आयकर विभाग को उस समय के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के करीबी सुरेश प्रसाद वर्मा के आवास से ढाई करोड़ कैश समेत भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात, सोने के आभूषण, निवेश के पेपर समेत टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज मिले थे। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से समय की मांग की गई।
कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 4 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।मामले की अगली सुनवाई 14 जून को रखी गई है। इस संबंध में पंकज यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।