L19 DESK : खूंटी मनरेगा घोटाला मनी लोंद्रिंग से जुडी आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया। जहां कोर्ट ने 1 लाख के दो निजी मुचलका पर अभिषेक झा को जमानत दे दी। बता दें की आज से कुछ दिन पहले सुप्रीम ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दी थी साथ ही उसपर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।
बताते चले कि खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा का नाम शामिल किया गया है। ईडी द्वारा उस चार्जशीट पर ही अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था। जिससे बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। जहां से कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी थी। 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई थी। जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उसके सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक के ठिकानों पर अलग-अलग छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने मोटी रकम के साथ कई कागजात बरामद की थी। साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल को भी जब्त किया था।