L19 DESK : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स की समीक्षा होनी है।