L19/Ranchi : राज्य के कई जिलों में राशन डीलरों के द्वारा अनाज वितरण में लगातार अनियमितता के मामलेउजागर हो रहें है । जिसपर कार्रवाई भी हो रहा है । इसी कड़ी में सदर रांची, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा औचक सर्वे किया गया । सर्वे के दौरान कई अनियमितताएं पाये जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने रांची में 2 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया ।
इन पीडीएस डीलर को 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया । समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने पर इन राशन डीलरों पर एकतरफा कार्रवाई की होगी । जबकि 6 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को शोकॉज किया गया है। इन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है ।
इन राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया
-मोद कुमार गुप्ता, -अनुज्ञप्ति सं०-04/92, ग्राम दड़दाग, पंचायत चकला, प्रखंड ओरमांझी, जिला – रांची
-मो० समुन खान, अनुज्ञप्ति सं-JH-32912-364-2022-01,ग्राम दड़दाग, पंचायत – चकला, ओरमांझी, रांची ।
इन पीडीएस दुकानदारों को किया गया शोकॉज
-पूजा महिला स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्ति संख्या – 09/10 पंचायत-खखरा, प्रखंड-बुढ़मू, जिला-रांची
-सुरेश कुमार केशरी, अनुज्ञप्ति संख्या – 16/92, पंचायत – बादू, प्रखंड- कांके, जिला-रांची
-ध्रुव कुमार मिश्रा, अनुज्ञप्ति संख्या-02/2004 पंचायत-बादू, प्रखंड- कांके, जिला-रांची
-सरोजनी महिला समिति सारजमडीह, अनुज्ञप्ति संख्या -TA-12/2009, पंचायत-सारजमडीह, प्रखंड- तमाड़, जिला-रांची
-इमलेयाज अहमद, अनुज्ञप्ति संख्या-01/19, पंचायत-कुरगी, प्रखंड- इटकी, जिला – रांची
-ऐनुल होदा, अनुज्ञप्ति संख्या – 06/17, पंचायत -कुरगी, प्रखंड-ईटकी, जिला-रांची
जन वितरण प्रणाली दुकान में पायी गयीं कई अनियमितताएं
-सरकार द्वारा उपावंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाना । (उपकंडिका ॥ का उल्लघंन ) ।
-दुकान के मुख्य स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं करना । (उपकंडिका IV का उल्लघंन ) ।
-विभागीय निदेश के विरूद्ध फरवरी 2023 में राशन सामग्री वितरण में पैसे की वसूली ।