RANCHI / DHANBAD : धनबाद स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत में मंगलवार को बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज और अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय के बीच करीब आधे घंटे तक तीखी बहस हुई. बचाव पक्ष ने जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, जिसका अभियोजन ने कड़ा विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से मामले की केस डायरी (कांड दैनिकी) तलब कर ली है.
थाने में हंगामे और धक्का-मुक्की का आरोप
यह पूरा मामला 22 अगस्त 2026 को धनबाद के बरवाअड्डा थाने में हुए घटनाक्रम से जुड़ा है. थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव, राजकुमार मंडल सहित 11 नामजद और कई अज्ञात समर्थकों के खिलाफ कांड संख्या 146/26 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा गणेश दास नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर हाजत में रखने की सूचना पर विधायक 40 से 50 समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे.
सरकारी कार्य में बाधा और हाजत से आरोपी को छुड़ाने का प्रयास
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, थाने पहुंचे विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और हाजत में बंद गणेश दास को जबरन बाहर निकालने की कोशिश की. आरोप है कि जब पुलिसकर्मियों ने समर्थकों को हाजत की तरफ बढ़ने से रोका, तो उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया. इस घटना के बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोकसेवक से दुर्व्यवहार और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया था.
केस डायरी आने तक अग्रिम जमानत पर फैसला टला
अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी खारिज किए जाने और केस डायरी तलब किए जाने के बाद अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं. जब तक पुलिस अदालत में विस्तृत कांड दैनिकी पेश नहीं करती, तब तक विधायक और उनके सहयोगियों की अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय लंबित रहेगा, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
