RANCHI : अगर आपको विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत नोटिस मिला है और आपके पास आयोग की ओर से मांगे गए 13 जरूरी दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे मतदाताओं के लिए प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. संबंधित मतदाता अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों की मदद ले सकते हैं.
परिवार की जानकारी के आधार पर तैयार हो सकती है वंशावली
अगर किसी मतदाता के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो परिवार के पुराने सदस्यों के नाम, माता-पिता और अन्य पारिवारिक जानकारी के आधार पर वंशावली तैयार कराई जा सकती है. इसके बाद अंचल अधिकारी यानी सीओ से प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.
प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. जिन मतदाताओं के पास आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं हैं, वे संबंधित कार्यालय में आवेदन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
रांची में 30 हजार से ज्यादा मतदाताओं की हो चुकी सुनवाई
रांची जिले में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 30 हजार से अधिक मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है. वहीं, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद जिले की सात विधानसभा सीटों के करीब 6 लाख 44 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था.
नोटिस मिला है तो तारीख और समय का रखें ध्यान
अगर आपको भी SIR के तहत नोटिस मिला है, तो नोटिस में दी गई तारीख और समय का विशेष ध्यान रखें. निर्धारित तारीख पर अपने संबंधित अंचल कार्यालय पहुंचें और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं. दस्तावेजों की कमी होने पर भी प्रशासन से वैकल्पिक प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है. इसलिए नोटिस मिलने के बाद घबराने के बजाय समय पर संबंधित कार्यालय पहुंचना और अपनी बात दर्ज कराना जरूरी है.
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