L19 DESK : 1 मई यानी मजदूर दिवस से झारखंड में शराब की दुकानों में ह्वीस्की, वाईन, बीयर, रम और अन्य वाइन की बिक्री झारखंड स्टेट बीभरेज कारपोरेशन लिमिटेड के जरिये होगा। इसके लिए उत्पाद आयुक्त करण सत्यार्थी ने अफसरों को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं। राज्य भर में 1580 शराब दुकानें हैं, जो दस जोन में बंटी हुई हैं। जोन-2 को छोड़ अन्य जोन में अवस्थित शराब दुकानों की बिक्री पूर्व की व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जायेगी।
यानी जिलों में उत्पाद अधीक्षक और सहायक आयुक्त शराब की बिक्री करा कर राजस्व की वसूली का भी काम करेंगे। जेएसबीसीएल झारखंड में थोक विक्रेता की हैसियत से अंगरेजी और देशी शराब दुकानों तक मुहैया करायेंगी। बताया जाता है कि 2013 में जेएसबीसीएल जिस तरीके से दुकानों को संचालित कर शराब का कारोबार करता था, ठीक उसी तरीके से नयी व्यवस्था लागू होने तक शराब बेची जायेगी। 2013 में सरकार दुकानों की बंदोबस्ती अक्शन कर करता था। अब भी उसी व्यवस्था को लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
यानी कोई भी व्यक्ति बोली लगा कर शराब की दुकानों को ले सकता है। जेएसबीसीएल सभी निबंधित औऱ सूचीबद्ध ब्रांडों को दुकानों तक मुहैया करायेगी। सरकार की यह कोशिश है कि दुकानों में पड़े स्टाक का मिलान कर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के स्टाफ को रीटेन कर लिया जायेगा। सरकार दुकानों के स्टाकों का मिलान कर उसे उत्पाद निरीक्षक और सहायक आयुक्तों को जवाबदेही सौंप देगी। सरकार का मानना है कि शराब का कारोबार अवैध तरीके से नहीं हो, इसको लेकर नयी उत्पाद नीति 2022 के महत्वपूर्ण आदेशों को लागू कराया जायेगा। मिलावटी शराब की बिक्री न हो, इसके लिए उत्पाद निरीक्षकों को जवाबदेह बनाया जा रहा है, जो सीधे अपने ऊपर के अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।