L19 DESK : पोक्सो की विशेष अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आशा देवी भट्ट की अदालत ने बोलबा थाना कांड संख्या 09-2020 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रंजू नायक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाहों के बयान लिये गये। विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य और दलीले पेश की गई।
2 जून 2020 में सिमडेगा में यह घटना घटी थी। अपराह्न 11 बजे एक नाबालिग जंगल से लकड़ी लाने गई थी। इसी क्रम में पहाड़ी के पास कसीरा मेरामटोली निवासी रंजू नायक ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना को अंजाम देने के बाद उसे छोड़कर भाग गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में कांड दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया।