L19 DESK : अवैध खनन और मनी लाँड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधी और विधायक पंकज मिश्रा अब अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में है।
पंकज पर बरहरवा टोल फ्लाजा टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोप है। पंकज मिश्रा ने अपनी जमानत को लेकर हाईकोर्ट के रिजेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था।
अवैध खनन मामले और मनी लाँड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये जमा थे, जिसे अब ईडी ने जब्त की है।
जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली गयी थी। वहीं इडी को इस तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकद जब्त किये गये थे। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे।