L19/GUMLA : गुमला शहर के आवासीय क्षेत्र गोकुल नगर में 14 सितंबर 2021 को हुई 35 वर्षीय व्यक्ति मिथिलेश कुमार साहू की दिनदहाड़े चर्चित हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत में ढोढरी टोली, बरटोली और पलामू के रहने वाले क्रमश: गणेश तिवारी, ईश्वर लकड़ा, अजय राम और पूरन एक्का नामक चार लोगों को हत्या के आरोप में धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. मिथिलेश साहू जो डुमरी जैरागी के रहने वाले थे. इसके अतिरिक्त, चारों आरोपियों में से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
हालांकि, इस मामले में फंसे प्रवीण साहू और शुभम साहू को भी अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया था। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने की. घटना 14 सितंबर 2021 की है, जब आरोपी ने गोकुल नगर स्थित एक बाल श्रमिक संगठन के कार्यालय में घुसकर संगठन के पदाधिकारी मिथिलेश साहू की गोली मारकर और गला काटकर नृशंस हत्या कर दी थी. इसके बाद मृतक के भाई ने गुमला थाने में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान हत्या के मुख्य आरोपियों के नाम सामने आये. इन संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।