L19DESK: झारखंड में डॉक्टरों और चिकित्सकेत्तर कर्मियों पर हिंसक हमला करने पर दो साल की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा । झारखंड सरकार ने झारखंड चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023 के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से पारित कर दिया । अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में पारित कराया जायेगा । मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करनेवालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में पहले से ही यह कानून लागू है। गौरतलब है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी झारखंड में लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे ।