L19/LATEHAR : झारखंड के लातेहार में जिला शिक्षा विभाग ने 30 पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये पारा शिक्षक पिछले 20 साल से सेवा दे रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग का तर्क है कि जिस समय पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनकी उम्र 18 साल से कम थी। ग्राम शिक्षा समिति ने गलत ढंग से पारा शिक्षकों को नियुक्त किया था। जिन पारा शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है उनमें बारियातू के 5, मनिका के 5, बालूमाथ के 6, चंदवा के 7 और लातेहार के 7 पारा शिक्षक शामिल हैं।
ग्राम शिक्षा समिति ने कहा कि जब राज्य सरकार ने 2003 में पारा शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश निकाला था, तब उम्र सीमा तय नहीं कि गयी थी। आदेश के आलोक में पारा शिक्षको कि नियुक्ति कि गयी थी । उस समय समिति के माध्यम से भेजी गई सूची को प्रखंड और जिलास्तरीय चयन समिति ने अनुमोदित कर दिया था।
22 नवंबर 2022 को 30 पारा शिक्षकों की सेवा मुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। परन्तु मामला अटक गया था। अब 27 मार्च को आदेश जारी कर सभी बीईईओ से कहा गया है कि पारा शिक्षकों को हटाएं।